Sunday, November 14, 2010
Monday, January 11, 2010
ATM में पैसा फंस जाये या फिर बिना cash dispense हुए अकाउंट से कट जाये
बैंक में शिकायत
- सबसे पहले आपको उस ब्रांच में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जिसमें आपका खाता है। जिस एटीएम से आप पैसा निकाल रहे हैं, उसकी नजदीकी ब्रांच में भी इस बाबत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें।
- कई बैंकों के एटीएम में टेलिफोन भी होते हैं, जिनसे कॉल करके आप सीधे बैंक के कॉल सेंटर से जुड़कर पैसा न निकलने की सूचना दे सकते हैं।
- अगर बैंक को सूचना देने के 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और आपकी रकम वापस नहीं मिलती है तो आप आरबीआई या बैंकिंग ओम्बड्समैन में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए इस लिंक को फॉलो करें http://secweb.rbi.org.in/bo/compltindex.htm
क्या है नियम
इन शिकायतों को देखते हुए केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पिछले दिनों बैंकों को निदेर्श दिया कि एटीएम में फंसे हुए पैसे ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के 12 दिनों के भीतर मिल जाने चाहिए। अगर कोई बैंक 12 दिनों के अंदर इस तरह एटीएम में फंसा हुआ पैसा कस्टमर को नहीं देता है तो उसके बाद उसे 100 रुपये रोज के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा।
रकम न निकलने का सुबूत
हर दिन की समाप्ति पर बैंक इस बात का हिसाब-किताब करते हैं कि एटीएम में सुबह कितने नोट और रकम रखी गई थी, उस दिन कितनी रकम निकाली गई और कितने की रसीदें जारी की गईं। बैंकों को इस हिसाब-किताब के दौरान यह पता चल जाता है कि वाकई किसी कस्टमर को रकम नहीं मिली है। इसके अलावा हर बैंक के एटीएम में कैमरे भी लगे होते हैं। अगर किसी को ट्रांजैक्शन करने के बाद कैश नहीं मिल पाया है तो यह चीज कैमरे में रेकॉर्ड हो जाएगी और बैंक कर्मचारियों को इसकी सही जानकारी हासिल हो जाएगी।
- सबसे पहले आपको उस ब्रांच में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जिसमें आपका खाता है। जिस एटीएम से आप पैसा निकाल रहे हैं, उसकी नजदीकी ब्रांच में भी इस बाबत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें।
- कई बैंकों के एटीएम में टेलिफोन भी होते हैं, जिनसे कॉल करके आप सीधे बैंक के कॉल सेंटर से जुड़कर पैसा न निकलने की सूचना दे सकते हैं।
- अगर बैंक को सूचना देने के 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और आपकी रकम वापस नहीं मिलती है तो आप आरबीआई या बैंकिंग ओम्बड्समैन में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए इस लिंक को फॉलो करें http://secweb.rbi.org.in/bo/compltindex.htm
क्या है नियम
इन शिकायतों को देखते हुए केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पिछले दिनों बैंकों को निदेर्श दिया कि एटीएम में फंसे हुए पैसे ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के 12 दिनों के भीतर मिल जाने चाहिए। अगर कोई बैंक 12 दिनों के अंदर इस तरह एटीएम में फंसा हुआ पैसा कस्टमर को नहीं देता है तो उसके बाद उसे 100 रुपये रोज के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा।
रकम न निकलने का सुबूत
हर दिन की समाप्ति पर बैंक इस बात का हिसाब-किताब करते हैं कि एटीएम में सुबह कितने नोट और रकम रखी गई थी, उस दिन कितनी रकम निकाली गई और कितने की रसीदें जारी की गईं। बैंकों को इस हिसाब-किताब के दौरान यह पता चल जाता है कि वाकई किसी कस्टमर को रकम नहीं मिली है। इसके अलावा हर बैंक के एटीएम में कैमरे भी लगे होते हैं। अगर किसी को ट्रांजैक्शन करने के बाद कैश नहीं मिल पाया है तो यह चीज कैमरे में रेकॉर्ड हो जाएगी और बैंक कर्मचारियों को इसकी सही जानकारी हासिल हो जाएगी।
Subscribe to:
Posts (Atom)